नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इसको लेकर लाल किले में और उसके आसपास एक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आतंकी हमले की धमकी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने लाल किले में होने वाले कार्यक्रमों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान दुनिया भर से कई वीआईपी, वीवीआईपी, एनसीसी कैडेट और अन्य विशेष आमंत्रित लोग, जनता के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वहीं सुरक्षा दस्ता वीवीआईपी काफिले के लिए मार्ग सुनिश्चित करेगा। शांतिपूर्ण आयोजन के लिए भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय भी किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोविड-19 प्रोटोकॉल को भी लागू किया जाएगा। साथ ही लाल किले के चारों ओर पांच किलोमीटर के दायरे में हवाई क्षेत्र को भी चिह्नित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर लालकिले के प्रवेश द्वार पर चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) वाले कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में लगभग सात हज़ार मेहमान शिरकत करेंगे। वहीं लाल किले के आसपास 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
वहीं दिल्ली पुलिस ने ड्रोन और यूएवी आदि से किसी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए लाल किला क्षेत्र में छतों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर 400 से अधिक पतंग या उड़ने वाली किसी भी वस्तु को पकड़ने वाले लोगों को तैनात किया है। तिरंगा फहराए जाने तक लाल किले के आसपास के पांच किलोमीटर के क्षेत्र को नो काइट फ्लाइंग जोन के रूप में चिह्नित किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने ‘ड्रोन रोधी प्रणाली’ भी लगाई है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, लाल किले पर और उसके आसपास उच्च विशिष्टता वाले सुरक्षा कैमरे लगाए हैं और उनके फुटेज की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इस बार, आमंत्रित मेहमानों की संख्या बढ़कर सात हज़ार तक पहुंच गई है। हमने लाल किले के प्रवेश द्वार पर भी एफआरएस कैमरे तैनात किए हैं। 15 अगस्त को लाल किला परिसर में खाना, पानी की बोतलें, रिमोट से नियंत्रित कार की चाबियां, धूम्रपान का लाइटर, बक्से, हैंडबैग, कैमरा, दूरबीन, छाता और इसी तरह की वस्तुओं की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिल्ली में धारा-144 के प्रावधान पहले ही लागू कर दिए गए हैं।