अगर आप नौकरी पेशा लोगों में आते हैं तो ITR फाइल करना आपके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है और इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड भी होते हैं। जैसा की हम जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने के लिए आधार और पैन कार्ड दो सबसे जरूरी दस्तावेज हैं। लेकिन अगर ऐसे में आपको अपना पैन कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स की ओर से ग्राहकों को ई-पैन सुविधा का एक्सेस दिया जाता है। अगर आपने अपना पैन कार्ड खो दिया है, तो आप कुछ सरल स्टेप को फॉलो कर आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

कैसे डाउनलोड करें E-Pan कार्ड

आपको ई-पैन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। भारत सरकार के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइ 'https://www.incometax.gov.in/' पर जाएं। अगर आप पहले से यहां रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो 'Register Yourself' विकल्प पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो लॉग इन करें। इसके बाद, साइट पर ‘ई-पैन’ सेक्शन पर जाएं।

ई-पैन का ऑप्शन चुनकर कैसे भरें डिटेल

इसके लिए सबसे पहले आपको ई-पैन पेज पर ‘New PAN’ या ‘पैन कार्ड रीप्रिंट’ के बीच ऑप्शन का चयन करें।
अगर आपके पास पहले से ही एक पैन कार्ड है जो खो गया है, तो "PAN Card Reprint" विकल्प चुनें।
यहां आपसे आपकी जन्म तिथि, कैप्चा कोड, पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य प्रासंगिक जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।

इसके बाद पूरी जानकारी भरकर सबमिट करें।

फिर आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करके वेरिफाई करें।

देने होंगे इतने पैसे

वेरिफिकेशन के बाद आपको ई-पैन के लिए शुल्क का भुगतान भी करना होगा। आमतौर पर आपसे लगभग 50 का शुल्क लिया जाता है, लेकिन यह थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। शुल्क भुगतान सफल होने पर आपको अपनी पहचान की पुष्टि करने वाला एक तत्काल संदेश मिलेगा। इसके बाद अपने पंजीकृत ईमेल की जांच करने के लिए ई-पैन पेज पर वापस लौटें। आपके ईमेल में आपको ई-पैन डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना ई-पैन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।