ऐसे लोग जो ITR फाइल करने की डेडलाइन मिस कर जाते हैं, तो उन्हें बिलेटेड ITR फाइल करते समय जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ITR फाइलिंग की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जुर्माना दिए बिना अपना ITR  दाखिल कर सकेंगे। आयकर कानून के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद ITR दाखिल करने के लिए हर किसी को विलंब शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति जिसकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है और वह देर से ITR दाखिल करता है, तो वह देर से दाखिल करने के लिए जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अगर सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं होती है तो समयसीमा के बाद दाखिल किए गए ITR पर धारा 234एफ के तहत उल्लिखित विलंब शुल्क नहीं लगेगा। कहा, 'धारा 139(1) में उल्लिखित सकल कुल आय का मतलब अधिनियम के तहत धारा 80C से 80U के तहत कटौती को ध्यान में रखने से पहले कुल आय से है।

वर्तमान कर कानूनों के अनुसार किसी व्यक्ति पर लागू मूल कर छूट सीमा उसकी ओर से चुनी गई कर व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये होगी, भले ही उसकी उम्रसीमा कुछ भी हो। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो मूल छूट सीमा व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है।

वर्तमान में, 60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्तियों के लिए मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है। 60 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 3 लाख रुपये तक की आय को कर से छूट दी गई है। अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु के) के लिए, मूल छूट सीमा 5 लाख रुपये तक है। ध्यान दें कि बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था के तहत नए आयकर स्लैब की घोषणा की है।

धारा 139 (1) के सातवें नियम के तहत निम्न व्यक्ति आते हैं-

  • ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने बैंक या सहकारी बैंक के एक या अधिक चालू खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा की है।
  • जिन्होंने किसी विदेशी यात्रा के लिए अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है।
  • ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिजली की खपत के लिए 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है।

ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त में से किसी भी एक कारण के अंतर्गत आते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से ITR दाखिल पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने समय सीमा से पहले अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर लिया है अन्यथा आपको विलंब शुल्क भरना पड़ेगा, भले ही आपकी सकल कुल आय कर योग्य सीमा से नीचे हो।

यदि आप विदेशी संपत्ति रखते हैं जैसे कि विदेशी कंपनी के स्टॉक इत्यादि और उस विदेशी संपत्ति से आप को आमदनी होती है तो आपको हर हाल में समय से पहले ITR दाखिल करना पड़ेगा ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा फिर चाहे आपकी आपकी आमदनी कुल आय कर योग्य सीमा से कम ही क्यों ना हो।