कोच्चि । केरल की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी को 80 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। घटना केरल के इडुक्की जिले की है। विशेष लोक अभियोजक शिजो मोन जोसेफ ने बताया कि  दोषी को 20 साल ही जेल में बिताने होंगे क्योंकि सजाएं एक साथ चलेंगी।  इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश टीजी वर्गीज ने दोषी को विभिन्न मामलों में दोषी पाया और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को भी पीडि़ता को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का आदेश दिया है।