भोपाल। राजधानी के जहॉगिराबाद थाना इलाके में जनवरी 2022 को भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चाचा को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पॉच साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला विशेष न्यायालय पॉक्सो (19वे अपर सत्र न्यायाधीश) रश्मि मिश्रा की कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ीता ने थाना जहांगीराबाद पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि 14 जनवरी 2022 को उसके पिता अपने काम पर और उसके छोटे भाई बन पढने गये हुए थे। वहीं उसकी मॉ बीते करीब तीन महीनो से उरई में रहने वाली उसकी नानी के पास रह रही है। दोपहर के समय वह घर में अकेली थी, उसी दौरान मकान की उपरी मजिंल पर रहने वाले उसके चाचा नीचे उसके पास आये और बुरी नियत से उसे पकड कर अशलील हरकतें करनी शुरु करते हुए उसके कपडे उतारने की कोशिश करने लगे। पीड़ीता ने उसे धक्का दिया और उसके चुगंल से निकलकर भागी। बाद मे आरोपी चाचा ने उसे घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसे ही बदनाम करने की धमकी दी। पीड़ीता ने हिम्मत कर आरोपी चाचा की सारी करतूत फोन कर अपनी मौ को बताई जिसपर उसकी मॉ ने थाने जाकर पुलिस में शिकायत करने की बात कही। इसके बाद पीड़ीता थाने पहुंची जहॉ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 506 भादवि 9एन/10 पॉक्सो एक्ट की धाराओ में मामला कायम कर जॉच के बाद अभियोग पत्र अदालत में में पेश किया। कोर्ट ने न्यायालय द्वारा पेश किये गये साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुऐ आरोपी आमिर अली उर्फ रज्जू को धारा 10 पॉक्सो एक्ट में 5 साल के सश्रम कारावास सहित पॉच सौ रूपये के अर्थदंड से दण्डित किये जाने का आदेश सुनाया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीप्ति पटेल एवं वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई है।