भोपाल। राजधानी की जिला अदालत ने साल 2013 में हज यात्रा के नाम पर लोगो से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल जेल की सजा सहित अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार बौरासी की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषि राज द्विवेदी द्वारा की गई। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया की 5 अक्टूबर 2013 को फरियादी फिरोज उल्ला खॉन ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की 7 मई 2013 से 4 अक्टूबर 2013 के बीच आरोपी मेहमूद हसन द्वारा उसके और अन्य लोगों के साथ हज यात्रा पर भिजवाने और यात्रा पर आने जाने के दौरान सारे इतेंजाम करने के नाम पर झांसा देकर 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। लेकिन आरोपी ने हज यात्रा पर भिजवाने के लिए कोई व्यवस्था न करते हुए धोखाधड़ी कर सारी रकम हड़प ली। कोतवाली पुलिस ने आरोपी महमूद हसन के खिलाफ धारा 420, 406 भादवि का मामला कायम कर जॉच के बाद अभियोग पत्र अदालत में पेश किया था। लंबी चली सुनवाई के दौरान अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुऐ अदालत ने आरोपी मेहमूद हसन को धारा 420 एंव 406 दोनो में 3-3 साल  का सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला दिया है।