बिलासपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में बैठक ली। बैठक में एसपी रजनेश सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी, पुलिस, आबकारी, आयकर, बैंक एवं जीएसटी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार के प्रलोभन या अनुचित प्रभाव डालने वाले तत्वों को रोकने के लिए एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशनों, बस स्टैंडों एवं स्टापजों, बैंकों में अनियमित लेनदेनों और गैर कानूनी गतिविधियों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए। बैठक में शराब की अवैध बिक्री एवं वितरण को रोकने हेतु जिले के सभी उत्पादन की इकाईयों एवं गोदामो आदि पर निगरानी रखने, अवैध शराब जप्त करने के लिए छापेमारी करने, शराब दुकान खुलने एवं बंद होने के समय की निगरानी रखने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी गांव तथा अन्य जगह में अवैध शराब के संबंध में गोपनीय सूचना मिलने पर आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए आबकारी विभाग, आरटीओ, जीएसटी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी संयुक्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने परिवहन अधिकारी को संदिग्ध वाहनों पर पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध शराब के निर्माण और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने कहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी के अधिकारी गोदामों में निरीक्षण करेंगे तथा पिछले वर्ष तथा अभी तक के स्टॉक का परीक्षण करेंगे। 
कलेक्टर ने अवैध धन की आवाजाही पर सतत मॉनिटरिंग कर आयकर कानूनों के तहत आवश्यक कार्यवाही करने आयकर अधिकारी को निर्देश दिए है। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंकों में अनियमित वित्तीय लेनदेन की सूचना देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र को व्यय की दृष्टि से संवेदनशील माना गया है। संवेदनशील पॉकेट्स का चयन कर इस पर विशेष नजर रखी जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि शस्त्र लाईसेंस एवं लाईसेंसी हथियारों को जमा कराने के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लेकर उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। लोकसभा निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के पूर्व चुनाव व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा।  
कलेक्टर ने आयकर विभाग को निर्देश दिए की उडनदस्ता दल एवं स्थैतिक निगरानी दलों के द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन के उद्देश्य से रखी गई अवैध नगदी पाए जाने की सूचना तत्काल देते हुए कार्रवाई करें। आरपीएफ को रेलवे स्टेशन एवं रेल परिसर में अवैध रूप से ले जाए जाने वाली संदिग्ध नगदी और बहुमूल्य वस्तुओं की जांच करने और संदिग्ध लगने पर जब्ती की कार्रवाई के निर्देश दिए।