अगर आपने अब तक ईपीएफओ में उच्च पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है तो फटाफट यह काम निपटा लें. वरना आपके हाथ से मौका चूक जाएगा.  ईपीएफओ में उच्च पेंशन (Higher Pension) आखिरी तारीख 26 जून 2023 निर्धारित है.

अगर किसी वजह से ईपीएस (EPS) के सदस्यों से इस डेडलाइन तक अप्लाई नहीं करते हैं तो वे उच्च पेंशन से वंचित रह सकते हैं, अब तक इसकी डेडलाइन बढ़ाने के बार में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ईपीएफओ इससे पहले भी दो इसके लिए समय सीमा आगे बढ़ा चुका है. 

इस मामले में 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले दिया गया था, जिसके मुताबिक केवल दो तरह के कर्मचारी ही ईपीएस की हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की पात्रता रखते हैं. पहले वे जो 1 सितंबर 2014 को  ईपीएफओ और ईपीएस के सदस्य बने हो और उसके बाद लगातार इन स्कीमों से जुड़े हो. दूसरे ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस कीहायर पेंशन के लिए आवेदन करके उसे रिजेक्ट कर दिया था. 

ईपीएफओ के मुताबिक पात्र कर्मचारी जरूरी दस्तावेजों के माध्यम से उच्च पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके पास पैरा 26(6) में जरूरी प्रूफ न हो. अगर कर्मचारी ईपीएस से जुड़ना चाहते हैं तो उसे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा. हालांकि, उनकी सैलरी बेसिक सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए.

जरूरी दस्तावेजों के साथ सदस्य सेवा पोर्टल पर जाकर आवेदन करें. इसके बाद दिए गए फॉर्म भरकर आप ऑनलाइन ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं. ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि यूएएन, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ईपीएफ अकाउंट में सैलरी लिमिट से ऊपर किए गए भुगतान का सर्टिफिकेट.