CNG-PNG सस्ती करने के लिए सरकार ने गैस आवंटन आदेश को किया संशोधित
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शहरी गैस आपूर्ति इकाईयों के लिए अपनी गैस आवंटन नीति में संशोधन किया है। इस आदेश से सरकारी स्वामित्व वाली गेल लिमिटेड को घरों और परिवहन क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गैस आयात करने और नए घरेलू क्षेत्रों से गैस खरीदने की अनुमति मिल गई है।मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि गेल ना केवल गैस आयात करेगी बल्कि नए स्थानीय क्षेत्रों से गैस खरीदेगी। क्योंकि पुराने ब्लाक से की जा रही आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। अब तक गैस वितरण इकाइयों को पुराने क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस आवंटित की जाती थी, जिन्हें विनियमित या एपीएम गैस कहा जाता है।इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 2014-15 में शहरी गैस को नो-कट सेक्टर बनाया था, जिसका मतलब था कि इस क्षेत्र की सभी मांग घरेलू क्षेत्रों से पूरी की जाएगी। हालांकि इस बीच गैस की मांग बढ़ी लेकिन एपीएम गैस का उत्पादन स्थिर रहा। जिसके बाद मंत्रालय ने आवंटन नीति में संशोधन किया।