भोपाल ।   राजधानी के कटारा हिल्स इलाके में स्थित ड्रिंक हिल बार में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध बीयर बरामद करते हुए प्रकरण दर्ज किया था। मामला जब कलेक्टर न्यायालय में पेश किया तो कलेक्टर ने नोटिस जारी कर संचालक से जवाब मांगा था, लेकिन वह संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। इससे कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर आबकारी ने एक दिन के लिए बार का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

जवाब से असंतुष्ट होने पर की कार्रवाई

आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 16 अगस्त को ड्रिंक हिल रेस्तरां एंड बार में टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बीयर की 63 बोतलें बरामद की थीं। इनके बारे में संचालक के पास कोई जानकारी नहीं थी। इससे आबकारी विभाग ने प्रकरण बनाकर कलेक्टर न्यायालय में पेश कर दिया था। न्यायालय ने बार संचालक मयंक चावला को नोटिस देते हुए जवाब मांगा था, लेकिन वह कोई उचित जवाब नहीं दे पाया। इसी से बार के लाइसेंस को 20 अक्टूबर शुक्रवार के लिए निलंबित किया गया है। वहीं अवैध बीयर को नष्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

पांच रुपये अधिक में बेची बीयर, ठेकेदार पर 10 हजार का जुर्माना

आबकारी से मिली जानकारी के अनुसार नेहरू नगर स्थित शराब दुकान पर आठ अगस्त को टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बीयर की बोतल 210 रुपये में संचालक द्वारा बेची जा रही थी। जबकि उसका निर्धारित मूल्य 205 रुपये है।आबकारी ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया था।कलेक्टर ने दुकान ठेकेदार लाइसेंसी मेसर्स ग्वालियर लिकर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इससे 21 अक्टूबर शनिवार के लिए शराब दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है।