नई दिल्ली। दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने हो चुके डीजल वाहनों की हैंडलिंग के लिए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं पुरानी गाड़ी का सार्वजनिक स्थल पर इस्तेमाल करने वालों पर 5000 से 10000 रुपये तक जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है।
ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के तहत पुरानी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के सार्वजनिक जगहों से हटाने के लिए इन्फोर्स्मेंट एजेंसी को तत्काल निरंतर अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
देश के 15000 ऑटोमोबाइल डीलर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस ने दिल्ली सरकार की मुहीम का स्वागत किया है।
भारत सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने का है। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, इससे सड़क और यात्री सुरक्षा में सुधार होगा।
देश में पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने की चुनौती बड़ी है। सड़क परिवहन मंत्रालय का दावा है कि पुरानी गाड़ियों से वातावरण 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषित होता है और इससे सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा भी कमज़ोर होती है।