रायपुर ।  करीब तीन साल पहले अभनपुर इलाके के ग्राम खोला में एक युवती के शरीर पर मिट्टी तेल उड़ेल आग लगाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित महिला दुकाला उर्फ दुकलहा बाई और नैनी कुर्रे को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों महिलाओं को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।अपर लोक अभियोजक सरोज गुप्ता के अनुसार 21 दिसंबर 2019 को अभनपुर पुलिस थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक साबिर अली को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि डीकेएस अस्पताल में कुमारी सरस्वती बाई सोनवानी आग से जलने के कारण भर्ती होकर इलाज करा रही है। जांच के दौरान आहत सरस्वती बाई के बड़े भाई कमलनारायण सोनवानी से पूछताछ करने पर पता चला कि सरस्वती का गांव के लल्लू सतनामी से दो-तीन वर्ष से प्रेम संबंध था। 18 दिसंबर 2019 की शाम छह बजे लल्लू सतनामी ने उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया था। जब सरस्वती उसके घर पहुंची तो लल्लू को उसके माता-पिता ने कहीं बाहर भेज दिया था। घर पर लल्लू की मां दुकाला उर्फ दुकलहा बाई(50), पिता जयलाल सतनामी(53) और भाभी नैनी बाई(22) थे। तीनों ने मिलकर सरस्वती से विवाद कर मारपीट करते हुए घर में रखे मिट्टी तेल को उसके शरीर पर उड़ेल आग लगा दिया था।

इस घटना में सरस्वती बाई 80 प्रतिशत झुलस गई थी जिसे पहले अभनपुर अस्पताल फिर डीकेएस अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने हत्या की कोशिश का अपराध कायम कर दुकाला उर्फ दुकलहा बाई और नैनी कुर्रे को गिरफ्तार कर लिया जबकि जयलाल सतनामी फरार होने में सफल रहा। इस बीच इलाज के दौरान सरस्वती बाई की मौत होने पर मामला हत्या के केस में परिवर्तित हो गया। पुलिस ने 17 मार्च 2020 को आरोप पत्र नवम अपर सत्र न्यायाधीश अगम कुमार कश्यप की कोर्ट में पेश किया। मामले में पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित महिलाओं को हत्या का दोषी पाकर धारा 302,34 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया। इस केस में शामिल आरोपित जयलाल सतनामी के फरार रहने से फरारी पंचनामा तैयार कर उसके खिलाफ अभियोग पत्र में धारा 173(8) के तहत कोर्ट में पेश किया गया गया।